जयपुर CBI अदालत का 7 साल का हिसाब
जयपुर में विशेष CBI अदालत का फैसला बैंक के कागज़ी हिसाब को सीधे बड़े नुकसान से जोड़ता है। अदालत ने एक पूर्व Oriental Bank of Commerce अधिकारी को 7 साल की कठोर कारावास और Rs 1.25 lakh जुर्माना दिया, क्योंकि तीन ऋण खातों में बैंक को Rs 12.14 लाख से ज्यादा का wrongful loss हुआ। CBI के अनुसार, 2019 में शिकायत आई थी कि unauthorized No Dues certificates दिए गए और mortgaged security छोड़ दी गई, जबकि ऋण देनदारियाँ बाकी थीं। जांच के बाद chargesheet दाखिल हुई, फिर trial चला और अब conviction आया। सच्ची बात यह है: बैंक की व्यवस्था में एक छोटी सी entry भी कभी-कभी पूरे loan record को उलट सकती है। इस मामले ने वही बात फिर याद दिला दी।
