जेके टायर को 2 करोड़ का ब्याज माफ़ी मिली
JK Tyre & Industries Ltd को जयपुर से जो सूचना मिली, उसमें कलेक्टर स्टैम्प्स ने राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये का ब्याज माफ़ कर दिया। कंपनी को यह संदेश 22 जुलाई 2026 को मिला, और यह 11 जून 2026 की पहली घोषणा के बाद आया। अंकगणित के हिसाब से बात सीधी है: ब्याज का बोझ कम हुआ, लेकिन पूरे बिल की तस्वीर अभी अधूरी ही दिखती है। ऐसे मामलों में बाजार वाले लोग एक ही चीज़ देखते हैं — नकदी प्रवाह पर थोड़ा-सा राहत का अंतर आया या नहीं। जयपुर के व्यापारिक हलकों में भी यही चर्चा है कि स्टाम्प से जुड़े मामले कभी-कभी सिर्फ़ फ़ाइल का विषय नहीं रहते, बैलेंस शीट का मिज़ाज भी बदल देते हैं। बस इतना ही: 2 करोड़ का ब्याज अब लेखा-जोखा में नहीं, राहत में लिखा जाएगा।
