कर्नाटक एचसी ने आरटीई एक्सटेंशन पर रोकी लगाई
कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्लासेस 9 और 10 तक आरटीई फायदे बढ़ाने वाले स्टेट ऑर्डर पर फिलहाल रोक लगा दी है. मामला सीधा सा लगता है, पर अंदर का सवाल काफी बड़ा है: क्या 6 से 14 साल वाली कानूनी सुरक्षा को ऊपर की क्लासेस तक इसी तरह फैलाया जा सकता है? स्कूल बॉडीज़ ने इसी पॉइंट पर आपत्ति उठाई और कहा कि सर्कुलर का लीगल बेस पक्का नहीं है. स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 21 मई को सर्कुलर निकाल कर एससी/एसटी स्टूडेंट्स के लिए हायर क्लासेस में भी सेम स्कूल में पढ़ाई का रास्ता खोला था. फी रिफंड और ट्रांसफर सर्टिफिकेट वाली शर्तों का भी ज़िक्र था. कोर्ट ने अब स्टेट से जवाब मांगा है. 3 जुलाई की सुनवाई में यही तय होगा कि यह सोच कागज़ पर ठीक थी या नियम के हिसाब से अधूरी. घणी बड़ी बात है, क्योंकि स्कूल और बच्चों के बीच का भरोसा भी इसी पर टिकता है.
