पेट डॉग-बिल्ली रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य, जयपुर में नया हिसाब
जयपुर की गलियों में पालतू जानवर अब बस घर के सदस्य नहीं, दफ्तर के हिसाब का हिस्सा भी बनते जा रहे हैं। नगर निगम ने कुत्ते और बिल्ली दोनों का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कर दिया है, ताकि रेबीज़ पर रोक लगे और पालतू प्रबंधन थोड़ा सीधा हो। 30 सितंबर तक का समय दिया गया है; उसके बाद 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रजनकों, केनेल और पालतू दुकानों के लिए भी नियम और सख्त किए गए हैं, मतलब अब पूरा तंत्र ज़्यादा देखभाल माँगेगा। 2 अगस्त को मेगा पेट लाइसेंसिंग कैंप लगेगा, जहाँ मुफ्त एंटी-रेबीज़ टीकाकरण भी मिलेगा। सच्ची, जयपुर में अब पालतू रखना भी एक छोटा सा नागरिक काम बन गया है — और इसी का हिसाब अब सबको रखना पड़ेगा।
